रायपुर। छत्तीसगढ़ की प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति ने तीन निजी मेडिकल कॉलेजों पर बड़ी कार्रवाई की है। छात्रों से ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल और मेस शुल्क के नाम पर अतिरिक्त राशि वसूलने की शिकायतें सही पाए जाने पर इन कॉलेजों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही, छात्रों से वसूली गई अतिरिक्त राशि को एक महीने के भीतर 7% वार्षिक ब्याज सहित लौटाने के निर्देश दिए गए हैं।
ये मेडिकल कॉलेज हैं आरोपों के घेरे में
समिति के अध्यक्ष जस्टिस (सेनि.) प्रभात कुमार शास्त्री ने बताया कि श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (भिलाई), श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रायपुर), और रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (भानसोज, रायपुर) को मनमाने ढंग से अधिक शुल्क लेने का दोषी पाया गया है।
छात्रों से लाखों की अवैध वसूली का खुलासा
जांच में पाया गया कि ये कॉलेज केवल “न लाभ-न हानि” आधार पर शुल्क वसूलने के लिए अधिकृत थे, लेकिन उन्होंने छात्रों से अत्यधिक फीस ली। उदाहरण के लिए:
🔹 श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने ट्रांसपोर्ट के नाम पर 2.50 लाख रु. वसूले, जबकि वास्तविक खर्च मात्र 4,635 रु. था। हॉस्टल शुल्क में भी भारी अनियमितता पाई गई।
🔹 श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने तीनों मदों में 5.50 लाख रु. लिए, जबकि वास्तविक खर्च मात्र 91,778 रु. था।
मान्यता रद्द करने की चेतावनी
इन कॉलेजों को एक महीने के भीतर जुर्माने की राशि शासन को जमा करने और छात्रों का पैसा लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो समिति ने इन कॉलेजों की मान्यता रद्द करने की सिफारिश करने की चेतावनी भी दी है।