रायपुर में 4 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप, अनवर ढेबर समेत 6 लोगों पर FIR; कारोबारी से मारपीट और परिवार को जान से मारने की धमकी
रायपुर। राजधानी रायपुर में जमीन के पुराने सौदे को लेकर 4 करोड़ रुपए की कथित रंगदारी मांगने और कारोबारी से मारपीट का मामला सामने आया है। इस मामले में गंज थाना पुलिस ने अनवर ढेबर समेत छह लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। कारोबारी बलिराम धरमानी (62) की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने जमीन की रजिस्ट्री और पुराने कारोबारी लेन-देन को लेकर बलिराम धरमानी पर 4 करोड़ रुपए देने का दबाव बनाया। रकम देने से इनकार करने पर उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उन्हें और उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी।
2018 में हुआ था जमीन का सौदा
पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, कालीबाड़ी निवासी बलिराम धरमानी ने वर्ष 2018 में बोरड परिवार की लाभांडी स्थित करीब 2.60 लाख वर्गफीट जमीन का सौदा किया था। इसमें से 40 हजार वर्गफीट जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम हुई थी, जबकि शेष जमीन के लिए एग्रीमेंट किया गया था। परिवार के सदस्यों के बीच विवाद होने के कारण बाकी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकी।

आरोप है कि वर्ष 2022 में संदीप अग्रवाल ने कटोरा तालाब स्थित बलिराम धरमानी के कार्यालय पहुंचकर विवादित जमीन की रजिस्ट्री कराने के एवज में 4 करोड़ रुपए की मांग की थी।
होटल वेलिंगटन में मारपीट का आरोप
बलिराम धरमानी के मुताबिक, बाद में उन्होंने अपने नाम पर दर्ज 40 हजार वर्गफीट जमीन बोरड परिवार को वापस कर दी थी, जिसके बदले उन्हें 3.15 करोड़ रुपए मिले। उनका दावा है कि इसके बाद बोरड परिवार के साथ कोई आर्थिक लेन-देन शेष नहीं था।
शिकायत में बताया गया है कि 26 सितंबर 2026 को रहमानिया चौक स्थित बबू प्लाजा में बैठक हुई, जहां फिर से 4 करोड़ रुपए की मांग की गई। इसके अगले दिन 27 सितंबर को फाफाडीह स्थित होटल वेलिंगटन में बैठक आयोजित हुई। आरोप है कि यहां रकम देने से इनकार करने पर अनवर ढेबर और कुबेर राठी ने कारोबारी के साथ गाली-गलौज और मारपीट की। अन्य आरोपियों पर भी धमकी देने में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।
इन 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
इस मामले में अनवर ढेबर, कुबेर राठी, संदीप अग्रवाल, आसिफ मेमन, नागेंद्र कुमार और विवेक जोशी उर्फ मोंटी जोशी के नाम शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 308(2), 351(3), 296, 115(2), 61(2) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है।
ऑनलाइन FIR को किया गया संवेदनशील
मामले में गंज थाना पुलिस ने ऑनलाइन FIR को संवेदनशील (सेंसिटिव) श्रेणी में रखा है। पुलिस जमीन के पुराने सौदे, आर्थिक लेन-देन और दोनों बैठकों से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।
फिलहाल मामले में लगाए गए सभी आरोप शिकायतकर्ता के बयान पर आधारित हैं। आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगी।
