रायपुर। छत्तीसगढ़ में अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी श्रेणी के मोटर वाहनों पर अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। वाहन मालिकों को इसे 120 दिनों के भीतर लगवाना होगा, अन्यथा जुर्माना लगेगा। यह आदेश केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियम 50 के तहत लागू किया गया है।
परिवहन विभाग ने इस कार्य के लिए दो वेंडरों को अधिकृत किया है—मेसर्स रीयल मेजॉन इंडिया लिमिटेड और रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड। 1 अप्रैल 2019 के बाद खरीदी गई सभी वाहनों पर एचएसआरपी का लगाना जरूरी है। बिना एचएसआरपी वाले वाहन पकड़े जाने पर पहले जुर्माना 5,000 रुपये और पुनः पकड़े जाने पर 10,000 रुपये तक हो सकता है।
एचएसआरपी का मूल्य वाहन की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होगा। दोपहिया वाहनों के लिए यह प्लेट लगभग 400 रुपये की होगी, जबकि चार पहिया वाहनों के लिए यह 1,100 रुपये तक हो सकती है। एचएसआरपी प्लेट्स में एक यूनिक सीरियल नंबर और एक गैर-हटाने योग्य लॉक होता है, जो वाहन की सुरक्षा, चोरी की रोकथाम और ट्रैकिंग में मदद करता है।
परिवहन विभाग ने राज्य के आरटीओ कार्यालयों को दो जोन में बांटा है—जोन-ए और जोन-बी। जोन-ए में शामिल आरटीओ कार्यालयों जैसे रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कवर्धा, केोरबा और अन्य स्थानों पर एचएसआरपी लगाने की जिम्मेदारी मेसर्स रीयल मेजॉन इंडिया लिमिटेड को दी गई है। वहीं, जोन-बी के अंतर्गत रायगढ़, गरियाबंद, जशपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर आदि में एचएसआरपी लगाने का कार्य मेसर्स रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।
एचएसआरपी की दरें इस प्रकार हैं:
दोपहिया वाहनों के लिए 365.80 रुपये (जीएसटी सहित)
तिपहिया वाहनों के लिए 427.16 रुपये
चारपहिया वाहनों के लिए 656.08 रुपये से लेकर 705.64 रुपये तक
सभी भुगतान डिजिटल मोड में किए जाएंगे। इसके अलावा, वाहन डीलरों द्वारा पंजीकरण चिन्ह (तीसरी पंजीकरण प्लेट सहित) लगाने पर 100 रुपये का अतिरिक्त चार्ज लिया जाएगा। यदि ग्राहक घर पहुंच सेवा का चयन करते हैं, तो अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
परिवहन विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी आरटीओ कार्यालय एचएसआरपी के लिए आवश्यक कार्यवाही जल्द से जल्द पूरी करें और वाहनों के मालिकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर एचएसआरपी लगवाने के लिए सूचित करें।