रायपुर : अरुण साव और विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है. इस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने सवाल उठाते हुए कहा कि संवैधानिक प्रावधान में उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है. संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है इसलिए उप मुख्यमंत्री के पद व गोपनीयता की शपथ का कोई औचित्य नहीं है.
ऐसी शपथ विधि की दृष्टि में शून्य है.अकबर ने कहा, संविधान की तृतीय अनुसूची में पद व गोपनीयता की शपथ का स्पष्ट प्रारूप है. चूंकि अरुण साव और विजय शर्मा ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली है इसलिए उप मुख्यमंत्री के रूप में इनके द्वारा किए गए कार्य औचित्यहीन है.