कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 29 जनवरी तक के लिए टाल दी गई है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था और ट्रेनी डॉक्टर के माता-पिता की याचिका पर भी सुनवाई करने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने CBI की जांच से असहमति जताई और मामले की पुनः जांच कराने की मांग की थी। दो दिन पहले, सेशंस कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि संजय रॉय को उम्रकैद नहीं, बल्कि फांसी की सजा दी जानी चाहिए।
यह मामला अब तीन अदालतों में चल रहा है—निचली अदालत, हाईकोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट। कोलकाता हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को CBI जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद CBI ने अपनी जांच शुरू की। इस घटना को लेकर देशभर में डॉक्टरों ने प्रदर्शन किए थे और 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर टास्क फोर्स बनाने का निर्देश दिया था। CBI ने 10 दिसंबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बताया गया कि सियालदह कोर्ट में रेगुलर सुनवाई हो रही है और 43 गवाहों से पूछताछ हो चुकी है।
यह मामला 8-9 अगस्त, 2024 की रात का है, जब ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर संजय रॉय को गिरफ्तार किया, और घटनास्थल से DNA और अन्य सबूतों की मदद से उसे दोषी ठहराया |