रायपुर 08 अप्रैल 2022: एडिशनल इनकम टैक्स कमिश्नर सिद्धार्थ भीम सिंह मीणा के उपर केंद्रीय वित्त विभाग ने कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मीणा के खिलाफ यह कार्रवाई हिन्दू मैरिज एक्ट का उल्लंघन करने पर किया गया है।
इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि द्विविवाह, नैतिक अधमता, आईपीसी की धारा-494 (पति-पत्नी के जीवित रहते विवाह करना) और हिन्दू मैरिज एक्ट के सेक्शन 15 के उल्लंघन पर यह कार्रवाई हुई है। सेंट्रल सिविल सर्विसेस के रुल 10 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने तत्काल प्रभाव से कमिश्नर को निलंबित किया है। किन्तु यह आदेश CAT की ओर से स्थगित रखा गया है।