बिलासपुर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ताओं को नौकरी करते हुए एक दशक से अधिक समय हो चुका है, और उनके पास पर्याप्त अनुभव है। इसलिए उन्हें उसी पद पर नियमित किया जाए। याचिका में नियमितीकरण की मांग को लेकर याचिकाकर्ता नीलिमा यादव, रश्मि नागपाल और 40 अन्य कर्मचारियों ने बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ताओं ने बताया कि वे सभी एनआईटी रायपुर में संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। नियुक्ति से पहले विधिवत विज्ञापन जारी किया गया था, और लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद उन्हें मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी गई थी। याचिका में यह भी कहा गया कि वे जिस पद पर काम कर रहे हैं, उसमें शैक्षणिक योग्यता और पर्याप्त अनुभव दोनों है।
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एके प्रसाद ने याचिकाकर्ताओं को चार महीने के भीतर नियमित करने का आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं को कार्य करते 10 से 16 साल तक का समय हो चुका है और वे जिस पद पर काम कर रहे हैं, उसी पद के तहत इन्हें नियमित किया जा सकता है।