छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, ट्रैफिक नियमों के तहत होगी कार्रवाई

छत्तीसगढ़ में अब 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके पालन न करने पर ट्रैफिक पुलिस चालानी कार्रवाई करेगी।

परिवहन विभाग ने मेसर्स रियल मेजॉन इंडिया लिमिटेड और रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को HSRP की इंस्टॉलेशन के लिए अधिकृत किया है। वाहन मालिकों की सुविधा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है।

HSRP एक विशेष प्रकार की नंबर प्लेट है, जो गाड़ियों की सुरक्षा और ट्रैकिंग के लिए अनिवार्य की गई है। इसके लिए टू-व्हीलर पर 365.80 रुपये, 3-व्हीलर पर 427.16 रुपये, और लाइट मोटर व्हीकल/पैसेंजर कार पर 656.08 रुपये की शुल्क राशि तय की गई है।

अब तक 1 लाख गाड़ियों में HSRP के लिए पंजीयन कराया जा चुका है, जबकि 85 हजार गाड़ियों में इसे लगाया जा चुका है। प्रदेश में करीब 30 लाख गाड़ियों में इसे लगाया जाना बाकी है।

यह कदम सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के निर्देश पर लिया गया है।