हमारे देश में सोना-चांदी खरीदने की बहुत बड़ी परंपरा है। भारत में सोना खरीदना एक बहुत ही लोकप्रिय और शुभ निवेश है। सोना हमें शादी, जन्मदिन या किसी बड़े त्योहार पर तोहफे के रूप में दिया जाता है।
सोने की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो रही है. दूसरी ओर, हमारे यहाँ चोरियाँ भी होती हैं। इस वजह से कई लोग इसे सुरक्षित रखने के लिए बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं।
क्या घर में सोना रखने पर देना होगा टैक्स, जानिए क्या कहते हैं नियम
हमारे देश में सोना-चांदी खरीदने की बहुत बड़ी परंपरा है। भारत में सोना खरीदना एक बहुत ही लोकप्रिय और शुभ निवेश है। सोना हमें शादी, जन्मदिन या किसी बड़े त्योहार पर तोहफे के रूप में दिया जाता है।
सोने की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो रही है. दूसरी ओर, हमारे यहाँ चोरियाँ भी होती हैं। इस वजह से कई लोग इसे सुरक्षित रखने के लिए बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन, कई लोग इसे घर पर ही रखते हैं। घर में कितना सोना रखा जा सकता है, इसके नियमों के बारे में अभी भी कई लोगों को जानकारी नहीं है। अगर घर में तय सीमा से ज्यादा सोना रखा है तो उसका हिसाब देना होगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नियमों के मुताबिक, अगर घर में तय सीमा से ज्यादा सोना है तो इसकी सूचना आयकर विभाग को देनी होती है। इसके साथ ही घर में सोना रखे होने का सबूत भी होना चाहिए. सबूत के तौर पर सोना कहां से खरीदा गया या किसने उपहार में दिया। ये सब तो देना ही पड़ेगा.
सीबीडीटी के सर्कुलर के मुताबिक, विरासत में मिले सोने या सोने के आभूषणों पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन, विरासत में मिले सोने के आभूषणों की बिक्री पर कर देना होगा।
अगर कोई व्यक्ति सोने का कोई आभूषण खरीदता है और उसे तीन साल के भीतर बेचता है, तो उसे अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर देना होगा। 3 साल के बाद सोने की बिक्री पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है।
लेकिन, कई लोग इसे घर पर ही रखते हैं। घर में कितना सोना रखा जा सकता है, इसके नियमों के बारे में अभी भी कई लोगों को जानकारी नहीं है। अगर घर में तय सीमा से ज्यादा सोना रखा है तो उसका हिसाब देना होगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नियमों के मुताबिक, अगर घर में तय सीमा से ज्यादा सोना है तो इसकी सूचना आयकर विभाग को देनी होती है। इसके साथ ही घर में सोना रखे होने का सबूत भी होना चाहिए. सबूत के तौर पर सोना कहां से खरीदा गया या किसने उपहार में दिया। ये सब तो देना ही पड़ेगा.
सीबीडीटी के सर्कुलर के मुताबिक, विरासत में मिले सोने या सोने के आभूषणों पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन, विरासत में मिले सोने के आभूषणों की बिक्री पर कर देना होगा।
अगर कोई व्यक्ति सोने का कोई आभूषण खरीदता है और उसे तीन साल के भीतर बेचता है, तो उसे अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर देना होगा। 3 साल के बाद सोने की बिक्री पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है।