अब उन किसानों को भी योजना का लाभ मिलेगा जिनके पास 2.5 एकड़ तक सिंचित या 5 एकड़ तक असिंचित भूमि है। साथ ही हितग्राही के पास दुपहिया वाहन न होने की शर्त भी हटाई। साथ ही उन महिलाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा जिनकी आय प्रतिमाह 15 हज़ार है, पहले सीमा 10 हज़ार थी।