रणवीर अलाहबादिया पर अश्लील कमेंट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और उन्हें गिरफ्तारी से राहत प्रदान की। हालांकि, अदालत ने उनकी भाषा को लेकर कड़ी फटकार भी लगाई।
अश्लील कमेंट मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
अदालत की निंदा: सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहबादिया की टिप्पणियों को लेकर सख्त टिप्पणी की। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा कि उनके कमेंट की भाषा विकृत और दिमाग गंदा है, जिससे न केवल अभिभावक बल्कि बेटियां और बहनें भी शर्मसार हुईं।
अलाहबादिया को राहत: अदालत ने कहा कि रणवीर अलाहबादिया के खिलाफ अब इस मामले में कोई नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी। हालांकि, उनके खिलाफ पहले से दर्ज कई FIR पर सुनवाई जारी रहेगी।
क्या था विवाद?
रणवीर अलाहबादिया पर आरोप था कि उन्होंने समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में पेरेंट्स पर अश्लील कमेंट किए थे। इस पर महाराष्ट्र, असम समेत विभिन्न स्थानों पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। रणवीर ने इन FIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और गिरफ्तारी से राहत मांगी थी।
अदालत की चेतावनी और भविष्य के लिए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अलाहबादिया को कड़ी चेतावनी दी, लेकिन राहत देते हुए उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया।