RBI का नया ऑटो-पेमेंट नियम: अब 24 घंटे पहले नोटिफिकेशन, यूजर पेमेंट रोक भी सकेगा

RBI का नया ऑटो-पेमेंट नियम

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ऑटो-डेबिट (Auto-Payment) से जुड़े नियमों में बदलाव किया है, जिससे यूजर्स को अधिक नियंत्रण मिलेगा।

नए नियम के तहत, किसी भी ऑटो-पेमेंट से पहले ग्राहकों को 24 घंटे पहले नोटिफिकेशन भेजना अनिवार्य होगा। इस दौरान यूजर के पास पेमेंट को रिव्यू करने और जरूरत पड़ने पर उसे रोकने (opt-out) का विकल्प भी रहेगा।

RBI के इस फैसले का उद्देश्य अनचाहे ऑटो-डेबिट को रोकना और डिजिटल पेमेंट सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ग्राहकों की सुरक्षा और भरोसा दोनों मजबूत होंगे।