रायपुर में कचरा प्रबंधन पर सख्ती: सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स के लिए CPCB पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
रायपुर: राजधानी रायपुर में स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। शहर में कचरा प्रबंधन (Waste Management) की कड़ाई से निगरानी करने के लिए अब सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स (Bulk Waste Generators) के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
बड़ी सोसायटियां, मॉल्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आएंगे दायरे में
इस नए नियम के तहत शहर के वे सभी संस्थान और परिसर शामिल होंगे जो बड़े पैमाने पर कचरा पैदा करते हैं। इनमें शामिल हैं:
-
बड़ी आवासीय सोसायटियां और टाउनशिप
-
शॉपिंग मॉल्स और मल्टीप्लेक्स
-
कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और बड़े व्यापारिक केंद्र
-
बड़े होटल, मैरिज लॉन और शैक्षणिक संस्थान
इन सभी को अब अनिवार्य रूप से CPCB पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज करानी होगी, जिससे उनके द्वारा उत्सर्जित होने वाले कचरे और उसके निपटान की सटीक ट्रैकिंग की जा सके।
कड़ाई से की जाएगी कचरा प्रबंधन की निगरानी
प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, इस ऑनलाइन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बड़े परिसरों से निकलने वाले गीले और सूखे कचरे का निपटान नियमों के तहत हो रहा है या नहीं। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होने से कचरा प्रबंधन की डिजिटल मॉनिटरिंग (निगरानी) आसान हो जाएगी। जो संस्थान इस नियम का पालन नहीं करेंगे या रजिस्ट्रेशन में देरी करेंगे, उनके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई और जुर्माना लगाया जा सकता है।
नगर निगम और स्थानीय प्रशासन ने सभी संबंधित सोसायटियों और कमर्शियल संस्थाओं से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण (Registration) सुनिश्चित करें, ताकि शहर को और अधिक स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके।
