ITR Filing Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि आज, देर करने पर लगेगा जुर्माना
नई दिल्ली (UPI24 News)। वित्तीय वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए बिना किसी लेट फीस के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम समय-सीमा आज यानी 31 जुलाई को समाप्त हो रही है। टैक्स पेयर्स के पास बिना जुर्माना भरे अपना रिटर्न दाखिल करने का आज आखिरी मौका है।
आयकर विभाग ने करदाताओं को अंतिम समय की भागदौड़ और पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना ITR सबमिट करने की सलाह दी है।
31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने पर क्या होगा?
-
विलंब शुल्क (Penalty): यदि आप आज रात 12 बजे तक अपना ITR दाखिल करने में चूक जाते हैं, तो आपको धारा 234F के तहत बेलैटेड रिटर्न (Belated Return) दाखिल करना होगा। इसके लिए 5 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले करदाताओं को ₹5,000 तक का जुर्माना देना होगा।
-
छोटे करदाताओं को राहत: जिनकी कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है, उनके लिए लेट फीस ₹1,000 तय की गई है।
-
ब्याज भुगतान: निर्धारित तिथि के बाद टैक्स जमा करने पर टैक्स की बकाया राशि पर प्रति माह 1% की दर से ब्याज भी देना पड़ेगा।
अगर आपने अभी तक अपना आई-टी-आर जमा नहीं किया है, तो आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर आज ही प्रक्रिया पूरी कर लें।
