डिप्टी कलेक्टर पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की FIR

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहने वाली पूजा बंजारे ने अपने पति और डिप्टी कलेक्टर मनोज बंजारे सहित ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट और मानसिक उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। FIR में आरोप लगाया गया है कि महिला से लग्जरी कार के साथ 2 से 3 करोड़ रुपये दहेज के रूप में लाने का दबाव बनाया गया। मामला महिला थाना क्षेत्र का है।
शादी के बाद से कम दहेज लाने का आरोप
पूजा की शिकायत के मुताबिक, जुलाई 2024 में उनकी शादी धमतरी के जोधापुर वार्ड निवासी मनोज बंजारे से हुई थी। विवाह के दौरान मायके पक्ष की ओर से सोने के आभूषण और घरेलू सामान दिया गया था। आरोप है कि शादी के दूसरे दिन से ही कम दहेज लाने को लेकर ताने दिए जाने लगे।
शिकायत में कहा गया है कि ससुराल पक्ष के लोग कथित तौर पर मनोज के डिप्टी कलेक्टर होने का हवाला देते हुए कहते थे कि किसी संपन्न परिवार में शादी होने पर करोड़ों रुपये और लग्जरी कार मिल सकती थी।
जमीन बेचकर करोड़ों रुपये लाने का दबाव
पूजा ने आरोप लगाया है कि जनवरी 2025 में उनसे मायके की जमीन बेचकर 2 से 3 करोड़ रुपये लाने के लिए कहा गया। रकम लाने में असमर्थता जताने पर उनके साथ मारपीट किए जाने की बात भी शिकायत में कही गई है। इसके अलावा, गर्भावस्था के दौरान कथित प्रताड़ना और प्रसव के खर्च को लेकर विवाद होने का भी उल्लेख किया गया है।
समय से पहले प्रसव के बाद मायके छोड़ने का आरोप
शिकायत के अनुसार, मई 2025 में समय से पहले प्रसव (प्रीमैच्योर डिलीवरी) के बाद पूजा को उनके नवजात बच्चे के साथ मायके छोड़ दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद ससुराल पक्ष ने उनसे संपर्क करना भी बंद कर दिया। पूजा ने इस घटनाक्रम को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का हिस्सा बताया है।
मायके पहुंचकर मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप
पूजा की शिकायत में अप्रैल और सितंबर 2026 की घटनाओं का भी जिक्र है। आरोप है कि इन दोनों मौकों पर उनके पति अपने भाइयों के साथ मायके पहुंचे, जहां गाली-गलौज, मारपीट और तोड़फोड़ की गई।
मामले में परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास भी किया गया, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद पूजा ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई।
BNS की धाराओं में मामला दर्ज, जांच जारी
पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85, 115(2) और 3(5) के तहत FIR दर्ज की है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। मामले में संबंधित पक्षों की कानूनी स्थिति जांच और आगे की कार्रवाई के आधार पर स्पष्ट होगी।

