अनुमति के विपरीत निर्माण पर निगम की कार्रवाई, भाठागांव में दो भवनों का फ्रंट एमओएस हटाया गया
रायपुर। नगर निगम द्वारा भवन निर्माण में स्वीकृत नक्शे और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में रायपुर नगर पालिक निगम के जोन क्रमांक 5 के नगर निवेश विभाग ने भाठागांव स्थित ब्रह्मदेव कॉलोनी में अनुमति के विपरीत निर्माण किए जा रहे दो भवनों पर कार्रवाई की।
नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में जोन क्रमांक 5 के जोन कमिश्नर खीरसागर नायक के मार्गदर्शन में संबंधित भवनों के निर्माणकर्ताओं को नियमानुसार नोटिस जारी किया गया। निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों निर्माणाधीन भवनों के फ्रंट एमओएस (Mandatory Open Space) के अंतर्गत आने वाले निर्मित हिस्से को अभियान चलाकर हटाया गया।
कार्रवाई के दौरान जोन के कार्यपालन अभियंता लाल महेंद्र प्रताप सिंह, सहायक अभियंता नागेश रामटेके तथा उपअभियंता टिकेंद्र चंद्राकर सहित नगर निगम का तकनीकी अमला मौजूद रहा।
नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भवन निर्माण के दौरान स्वीकृत मानचित्र, निर्धारित सेटबैक एवं अन्य निर्माण संबंधी नियमों का पालन अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार नोटिस एवं आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। निगम की इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर में व्यवस्थित एवं नियमानुसार भवन निर्माण सुनिश्चित करना है।
