छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग-अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी है। यह रोक जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच द्वारा याचिकाकर्ता बेदराम टंडन की याचिका पर सुनवाई के बाद रोक लगाई गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि, पुलिसकर्मियों के बच्चों को लाभ देना बाकी अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव है। इसके लिए 16 नवंबर से भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सुनवाई के दौरान, जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने कहा कि, पुलिसकर्मियों को लाभ देने नियमों में बदलाव कैसे हो सकता है। लाभ सभी को मिलना चाहिए।दरअसल, विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरने के बाद DG पुलिस ने सचिव को पत्र लिखा। पत्र में नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत और EX SERVICEMEN कर्मचारियों के बच्चों को छूट देने का जिक्र था।
इसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे कुल 9 पॉइंट्स शामिल थे।
स मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि, केवल अपने विभाग के कर्मचारियों को छूट देना आम नागरिकों के साथ भेदभाव है। ऐसे में इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।
हाईकोर्ट ने कहा कि, छूट देने का नियम है इसका मतलब यह नहीं कि DGP कमेटी बनाकर ऐसा करे। नियम का लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि SP और TI के बेटे-बेटियों को ही भर्ती में प्राथमिकता दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस अपने फायदे के लिए रूल बना लें, यह पद का दुरुपयोग है।