रायपुर में बीच सड़क पर कार खड़ी करके बर्थडे मनाने और केक काटने के मामले में हाईकोर्ट ने जनहित याचिका स्वीकार करते हुए सुनवाई शुरू की है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रवींद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इस मामले में पुलिस द्वारा की गई 300 रुपए की चालानी कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई आम व्यक्ति ऐसा करता, तो उसे गुंडा-बदमाश बताकर जेल में डाल दिया जाता।
कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी को निलंबित करने और मामले की विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य शासन को शपथपत्र के साथ जवाब देने को कहा है।
30 जनवरी को रायपुर में एक चौक पर बीच सड़क पर दो कारों को रोककर बर्थडे पार्टी मनाई गई थी, जिसमें केक काटने के साथ-साथ जमकर आतिशबाजी भी की गई। इस दौरान ट्रैफिक जाम भी लग गया और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने मॉल संचालक के बेटे को पकड़कर 300 रुपए का चालान काटा।
हालांकि, हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए कड़ी कार्रवाई की जरूरत जताई है।