रायपुर/ छत्तीसगढ़ आने-जाने वाले विमान यात्रियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके विमान यात्रियों की आरटी-पीसीआर जांच (RT-PCR Test) की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। सोमवार को राज्य के जनसंपर्क विभाग (PRO) के अधिकारियों ने बताया कि अन्य राज्यों से हवाई मार्ग द्वारा छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए राज्य शासन ने संशोधित दिशा-निर्देश जारी किया है।
उन्होंने बताया कि संशोधित निर्देश के अनुसार ऐसे यात्री जिनके पास कोविड-19 टीकाकरण की दो खुराक पूर्ण होने का प्रमाणपत्र है, उन्हें आरटी-पीसीआर जांच की अनिवार्यता से मुक्त रखा गया है। शेष यात्रियों के लिए 96 घंटे पूर्व तक की निगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट का होना आवश्यक होगा।