रायपुर में सात पर्वों पर बंद रहेंगी मांस-मटन की दुकानें, नगर निगम ने जारी किए निर्देश

रायपुर। शहर में आगामी धार्मिक पर्वों के दौरान मांस-मटन के विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग ने छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के अनुरूप इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

नगर निगम के पूरे क्षेत्र में निर्धारित पर्वों के दौरान पशुवध गृहों के साथ सभी मांस-मटन विक्रय केंद्रों को बंद रखना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था धार्मिक पर्वों की गरिमा बनाए रखने और शासन के निर्देशों के पालन के उद्देश्य से लागू की गई है।

इन सात अवसरों पर रहेगा प्रतिबंध

नगर निगम के आदेश के अनुसार वर्ष 2026 में निम्न पर्वों के अवसर पर मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी—

  • 4 सितंबर — श्री कृष्ण जन्माष्टमी
  • 7 सितंबर — पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस
  • 14 सितंबर — श्री गणेश चतुर्थी
  • 15 सितंबर — पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस
  • 22 सितंबर — डोल ग्यारस
  • 25 सितंबर — अनंत चतुर्दशी
  • 26 सितंबर — पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा

इन सभी तिथियों पर रायपुर नगर पालिक निगम के संपूर्ण क्षेत्र में पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानें बंद रखी जाएंगी।

जोन स्तर पर होगी निगरानी

नगर निगम स्वास्थ्य विभाग ने सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

निर्धारित पर्व दिवसों पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मांस-मटन की दुकानों का निरीक्षण करेंगे। प्रतिबंध के दौरान किसी भी दुकान के संचालन अथवा मांस-मटन की बिक्री की जानकारी मिलने पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगा आदेश

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध केवल सामान्य मांस-मटन दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। निर्धारित पर्वों के दौरान होटलों और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों में भी मांस-मटन की बिक्री या आपूर्ति प्रतिबंधित रहेगी।

यदि निरीक्षण के दौरान किसी होटल, दुकान या अन्य प्रतिष्ठान में प्रतिबंधित अवधि में मांस-मटन का विक्रय पाया जाता है, तो मौके पर सामग्री जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।

आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश

महापौर मीनल चौबे ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पर्वों के दौरान नगर निगम क्षेत्र में आदेश का जमीनी स्तर पर पालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखने और किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा है।

नगर निगम स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित दुकानदारों, होटल संचालकों और अन्य प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर मांस-मटन के विक्रय और संबंधित गतिविधियों को पूरी तरह बंद रखते हुए शासन एवं नगर निगम के निर्देशों का पालन करें।