BSP स्क्रैप यार्ड मामला: भिलाई स्टील प्लांट के पूर्व GM को हाईकोर्ट से मिली जमानत
दुर्ग-भिलाई: भिलाई स्टील प्लांट (BSP) के बहुचर्चित स्क्रैप यार्ड से लोहा चोरी और स्टॉक रिकॉर्ड में लापरवाही बरतने के मामले में जेल में बंद पूर्व जनरल मैनेजर (GM) को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (High Court) ने मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व अधिकारी को जमानत दे दी है।
लोहा चोरी और स्टॉक रिकॉर्ड में लापरवाही का था आरोप
उल्लेखनीय है कि भिलाई स्टील प्लांट के स्क्रैप यार्ड से भारी मात्रा में लोहे के चोरी होने और इन्वेंट्री रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात सामने आई थी। मामले की आंतरिक जांच के बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पूर्व जनरल मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी अधिकारी पर पद का दुरुपयोग करने और वित्तीय अनियमितताओं में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए गए थे।
हाईकोर्ट में दलीलों के बाद मिली राहत
पूर्व GM की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि जांच प्रक्रिया में अधिकारी ने पूरा सहयोग किया है और मामले से जुड़े मुख्य साक्ष्य पहले ही एकत्र किए जा चुके हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने शर्तों के साथ पूर्व GM की जमानत मंजूर कर ली।
जमानत मिलने के बाद अब आरोपी अधिकारी जेल से बाहर आ सकेंगे, हालांकि मामले की न्यायिक प्रक्रिया और जांच जारी रहेगी।
