रायगढ़: किरायेदारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने जारी किया सख्त आदेश

रायगढ़, 25 जुलाई 2026: रायगढ़ जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आम नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मयंक चतुर्वेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर सभी किरायेदारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया है।

पुराने और नए दोनों किरायेदारों का विवरण देना होगा

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब नगरीय एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में बिना पुलिस सत्यापन के मकान किराये पर देना प्रतिबंधित रहेगा। यह व्यवस्था नए किरायेदारों के साथ-साथ पहले से रह रहे पुराने किरायेदारों पर भी समान रूप से लागू होगी।

भवन स्वामियों को अपने किरायेदारों का नाम, स्थायी पता, मोबाइल नंबर और वैध पहचान पत्र (ID proof) का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा और इसकी जानकारी संबंधित थाने में जमा करानी होगी।

असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने की तैयारी

प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कुछ असामाजिक तत्व आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में किराये के मकानों में रहने लगते हैं। मकान मालिकों द्वारा सत्यापन न कराए जाने के कारण संदिग्धों पर निगरानी रखना मुश्किल हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह जनहितैषी कदम उठाया गया है।

आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यदि किसी किरायेदार या उसके पास आने-जाने वाले व्यक्ति की गतिविधि संदिग्ध लगती है, तो इसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या चौकी में देनी होगी।

उल्लंघन करने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले भवन स्वामियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में लागू कर दिया गया है।