छत्तीसगढ़ में EV चार्जिंग स्टेशनों को बढ़ावा, नई कॉलोनियों और हाईवे पर लागू होंगे नए नियम

रायपुर।

छत्तीसगढ़ सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भूमि विकास नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नए नियमों के तहत अब कॉलोनियों, बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों में EV चार्जिंग पॉइंट खोलना पहले की तुलना में अधिक आसान हो जाएगा।

सरकार द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार नेशनल हाईवे पर हर 25 किलोमीटर की दूरी पर EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस फैसले का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना और यात्रियों को बेहतर चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराना है।

अधिकारियों का कहना है कि राज्य में तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रिक वाहनों को देखते हुए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार जरूरी हो गया था। नए नियम लागू होने के बाद निजी कंपनियों और निवेशकों के लिए भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया सरल होगी।

विशेषज्ञों के मुताबिक इस कदम से पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही आने वाले समय में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है।