रायपुर : रायपुर जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार एवं नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा के निर्देशानुसार नगर निगम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के प्रकरणों पर कार्यवाही लगातार जारी है. आज नगर पालिक निगम मुख्यालय नगर निवेश उडनदस्ता एवं नगर निगम जोन क्रमांक 8 नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा नगर निगम जोन क्रमांक 8 के अंतर्गत संत रविदास वार्ड क्रमांक 70 के तहत सरोना क्षेत्र में नाला के समीप लगभग आधा एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर प्लाट के लिए बनाई गयी डीपीसी को काटने की कार्यवाही सहित अज्ञात अवैध प्लाटिंगकर्ता द्वारा बनवाई गयी अवैध मुरुम रोड को जेसीबी मशीन की सहायता से काटकर उस क्षेत्र में मार्ग के आवागमन को बाधित करते हुए कारगर रोक नगर निगम जोन 8 जोन कमिश्नर अरुण ध्रुव के नेतृत्व एवं कार्यपालन अभियंता अभिषेक गुप्ता, सहायक अभियंता ईश्वर लाल टावरे, उप अभियंता सुश्री रुचिका मिश्रा की उपस्थिति में लगाई गयी.
इसी क्रम में नगर निगम जोन 10 नगर निवेश विभाग ने जोन 10 जोन कमिश्नर रमेश जायसवाल के नेतृत्व, कार्यपालन अभियंता दिनेश सिन्हा, सहायक अभियंता योगेश यदु, उप अभियंता अतुल कुमार सिंह, रविप्रभात साहू की उपस्थिति में बाबू जगजीवनराम वार्ड क्रमांक 53 के देवपुरी कृष्णापुरी में कुर्सी फैक्ट्री के पीछे लगभग 6 एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर स्थल में अज्ञात अवैध प्लाटिंगकर्ता द्वारा प्लाट कटिंग करने की गयी मार्किंग को हटाकर, अवैध मुरुम रोड को काटकर आवागमन बाधित करते हुए कारगर रोक लगाई गयी.
नगर निगम जोन 8 एवं 10 के जोन कमिश्नरों ने बताया कि रायपुर जिला कलेक्टर के आदेशानुसार एवं रायपुर नगर पालिक निगम आयुक्त के निर्देशानुसार नगर निगम जोन 8 के सरोना में नाला के पास लगभग आधा एकड़ और जोन 10 के बाबू जगजीवनराम वार्ड क्रमांक 53 के देवपुरी कृष्णापुरी कुर्सी फैक्ट्री के पीछे लगभग 6 एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर रोक लगायी गयी है।
जोन 1 एवं 10 के नगर निवेश विभाग के माध्यम से रायपुर तहसीलदार को पत्र लिखकर निजी भूमि के भूमि स्वामियों की जानकारी सम्बंधित नगर निगम जोन 1 एवं 10 को शीघ्र उपलब्ध करवाने कहा गया है। तहसील कार्यालय से जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अवैध प्लाटिंगकर्ताओं के विरूद्ध संबंधित पुलिस थाना में नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने नामजद एफआईआर दर्ज करवायी जायेगी।