लोकतंत्र में मतदान हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, और इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के दौरान श्रमिकों और कर्मचारियों को अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश देने का आदेश जारी किया गया है। इससे लाखों श्रमिकों को मतदान में भाग लेने में आसानी होगी।
मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, श्रम विभाग ने आदेश जारी किया है कि मतदान के दिन संबंधित क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यह आदेश उन सभी श्रमिकों, कर्मचारियों और मजदूरों पर लागू होगा, जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
सभी श्रमिकों को मिलेगा वेतन सहित अवकाश
छत्तीसगढ़ दुकान और स्थापना अधिनियम 1953 और कारखाना अधिनियम 1948 के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि मतदान के दिन श्रमिकों को अवकाश प्रदान किया जाएगा, साथ ही उन्हें इस दिन का वेतन भी दिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी श्रमिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में कोई बाधा न आए और वे पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकें।