अमेरिकी अदालत ने ट्रम्प प्रशासन की 10% टैरिफ नीति को अवैध करार दिया

वॉशिंगटन।

अमेरिका में एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसले में अदालत ने डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन की 10 प्रतिशत टैरिफ नीति को अवैध करार दिया है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने की प्रक्रिया निर्धारित कानूनी मानकों के अनुरूप नहीं थी।

यह मामला उन आयात शुल्कों से जुड़ा था जिन्हें ट्रम्प प्रशासन ने राष्ट्रीय आर्थिक हितों और घरेलू उद्योगों की सुरक्षा का हवाला देते हुए लागू किया था। फैसले के बाद अमेरिकी व्यापार नीति और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नई बहस शुरू हो गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत के इस निर्णय का असर अमेरिका की व्यापारिक रणनीति और वैश्विक आयात-निर्यात संबंधों पर पड़ सकता है। साथ ही कई कंपनियां और व्यापारिक संगठन इस फैसले को राहत के रूप में देख रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह फैसला आगामी अमेरिकी राजनीतिक माहौल में भी चर्चा का बड़ा विषय बन सकता है, क्योंकि ट्रम्प की आर्थिक नीतियां लंबे समय से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस का केंद्र रही हैं।