रायपुर : रायपुर जिला कलेक्टर डाॅ. गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार एवं नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त अबिनाश मिश्रा के निर्देशानुसार नगर निगम रायपुर के नगर निवेष मुख्यालय उडनदस्ता एवं सभी 10 जोनो के नगर निवेष विभाग की टीमों द्वारा माननीय एनजीटी के आदेष के परिपालन हेतु विभिन्न स्थानों पर निजी भवन स्वामियों द्वारा करवाये जा रहे भवन निर्माण स्थलों का निरीक्षण नगर निवेष अभियंताओं द्वारा निरंतर सतत किया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट लगाकर निर्माण कार्य करवाया जाना नियमानुसार अनिवार्य है।
इसके तहत आदेष के परिपालन हेतु नगर निगम जोन 4 नगर निवेष विभाग की टीम ने कटोरा तालाब में वार्ड क्रमांक 57 के क्षेत्र में ग्रीन नेट लगाकर निर्माण कार्य करवाया जाना नहीं पाकर संबंधित भवन स्वामी तखतमल पर 1000 रू. जुर्माना करते हुए उन्हें तत्काल ग्रीन नेट लगाकर कार्य करवाने के निर्देष दिये है। वहीं संबंधित भवन स्वामी पर भवन निर्माण सामग्री सडक पर रखकर निर्माण कार्य कराये जाने पर 3000 रू. सड़क बाधा शुल्क की वसूली की गई।
इसी प्रकार नगर निगम जोन 6 नगर निवेष विभाग द्वारा जोन क्षेत्र में टिकरापारा सिद्धार्थ चैक में ग्रीन नेट लगाकर निर्माण कार्य किया जाना नहीं पाकर संबंधित भवन स्वामी श्रीमती वीणा देवी सिन्हा से 2000 रू. जुर्माना वसूला एवं उन्हें निर्माण कार्य माननीय एनजीटी के आदेषानुसार ग्रीन नेट लगाकर किया जाना सुनिष्चित करने के निर्देष दिये । वहीं संबंधित भवन स्वामी द्वारा भवन निर्माण सामग्री रेत गिट्टी सड़क पर रखकर भवन निर्माण कार्य किये जाने पर उनसे 3000 रू. सड़क बाधा शुल्क की वसूली की गई।