बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, गलत एक्शन पर जेब से देना पड़ेगा जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से होने वाले सरकारों के एक्शन पर रोक लगा दी है| सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारों की मनमानी को कड़े कानून से निपटना होगा| हमारा संविधान सरकार की शक्तियों के दुरुपयोग की इजाजत नहीं देती है| कोर्ट इसे बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा कि सरकार मनमानी करें| सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी या दोषी के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई बिना नियम का पालन किए नहीं की जा सकती है |

अदालत ने कहा कि कानून को अपने हाथ में लेने वाले सार्वजनिक अधिकारियों को मनमानी के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए| इस प्रकार यह अवैध है| हमने बाध्यकारी दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं जिनका ऐसे मामलों में राज्य के अधिकारियों द्वारा पालन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने देखा है कि आरोपी के भी कुछ अधिकार और सुरक्षा उपाय हैं, राज्य और अधिकारी कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आरोपी या दोषियों के खिलाफ मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, जब किसी अधिकारी को मनमानी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है तो इससे निपटने के लिए संस्थागत तंत्र होना चाहिए| मुआवजा तो दिया ही जा सकता है| सत्ता के गलत इस्तेमाल के लिए ऐसे अधिकारी को बख्शा नहीं जा सकता|

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