4,500 करोड़ रुपये का विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने एक्सिस बैंक और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को अवमानना का नोटिस जारी किया”
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) और एक्सिस बैंक के बीच एक नया कानूनी विवाद सामने आया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडियरी और बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ चौधरी को अवमानना का नोटिस जारी किया। यह मामला 4,500 करोड़ रुपये के एस्क्रो डिपॉजिट के रिफंड न होने को लेकर है, जिसे वापस किए जाने का आदेश कोर्ट ने दिया था।
DMRC ने अदालत में याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की इकाई दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट (DAMEPL), एक्सिस बैंक और इसके अधिकारी पिछले आदेशों का पालन करने में नाकाम रहे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया था कि 8,000 करोड़ रुपये का आर्बिट्रेशन अवॉर्ड DAMEPL को दिया जाए और 4,500 करोड़ रुपये के एस्क्रो डिपॉजिट में से 2,800 करोड़ रुपये का मूलधन और ब्याज DMRC को लौटाया जाए।
