नई दिल्ली : RBI ने FD नियमों में किया बदलाव, ब्याज दरों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए निर्देश जारी
नई दिल्ली, 4 अगस्त 2026।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए बैंकों को बल्क डिपॉजिट (Bulk Deposits) पर ब्याज दर तय करने में अधिक लचीलापन दिया है। साथ ही, ग्राहकों के हितों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे।
RBI के अनुसार, बैंक अब अपनी लिक्विडिटी रिस्क प्रोफाइल के आधार पर बल्क डिपॉजिट पर अलग-अलग ब्याज दरें तय कर सकेंगे। हालांकि, समान राशि और समान शर्तों वाले जमा खातों के साथ भेदभाव की अनुमति नहीं होगी।
नए नियमों के तहत बैंकों को बल्क FD की ब्याज दरों का प्रतिदिन सार्वजनिक खुलासा करना होगा, ताकि ग्राहक जमा पर मिलने वाली ब्याज दरों की स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकें। RBI का कहना है कि इस कदम से बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्राहकों को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
RBI ने स्पष्ट किया है कि इन बदलावों का उद्देश्य बैंकों को जमा प्रबंधन में अधिक लचीलापन देना है, जबकि ग्राहकों के हितों और निष्पक्षता को भी सुनिश्चित करना है। बैंकों को नई व्यवस्था लागू करने के लिए 1 अक्टूबर 2026 तक का समय दिया गया है।
