15 अगस्त से लागू होंगे ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम: एक्सपायरी के 30 दिन बाद तक मान्य होगा DL, पहली ट्रैफिक गलती पर मिलेगी चेतावनी

रायपुर: स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त से राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में यातायात नियमों और ड्राइविंग लाइसेंस (DL) से जुड़े नए नियम लागू होने जा रहे हैं। नए दिशानिर्देशों के तहत आम जनता और वाहन चालकों को कई महत्वपूर्ण राहतें दी गई हैं। प्रशासन का उद्देश्य ट्रैफिक नियमों को लेकर पारदर्शिता बढ़ाना और वाहन चालकों को अनजाने में हुई गलतियों पर सुधार का अवसर देना है।

एक्सपायरी के 30 दिनों बाद तक वैध रहेगा ड्राइविंग लाइसेंस

नए नियमों के अनुसार, यदि किसी वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की समयावधि (Validity) समाप्त हो जाती है, तो भी वह तिथि समाप्त होने के अगले 30 दिनों तक पूरी तरह से वैध माना जाएगा। इस 30 दिनों की छूट अवधि (Grace Period) के दौरान चालकों पर लाइसेंस एक्सपायर होने के तहत कोई चालान या जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इससे चालकों को अपना लाइसेंस रिन्यू (Renew) कराने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा।

पहली बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर नहीं कटेगा चालान, मिलेगी चेतावनी

परिवहन और यातायात विभाग द्वारा लिए गए एक अन्य बड़े फैसले के तहत, अब छोटी-मोटी ट्रैफिक गलतियों (जैसे दिशा-निर्देश न समझना या मामूली सिग्नल चूक) पर पहली बार में सीधा भारी जुर्माना नहीं ठोका जाएगा।

नए नियम के मुताबिक:

  • पहली बार गलती: वाहन चालक को रिकॉर्ड में दर्ज करते हुए केवल औपचारिक चेतावनी (Warning) देकर छोड़ दिया जाएगा।

  • पुनरावृत्ति (दुबारा गलती): यदि चालक वही गलती दोबारा दोहराता है, तो नियमानुसार तय जुर्माना वसूला जाएगा।

वाहन चालकों को मिलेगी बड़ी राहत

यातायात पुलिस और परिवहन विभाग का मानना है कि इन नए नियमों से लोगों में नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और बिना वजह होने वाली परेशानी से मुक्ति मिलेगी। 15 अगस्त से लागू होने वाले इस फैसले का स्थानीय वाहन चालकों ने स्वागत किया है।