रायपुर में अवैध पोस्टर और फ्लेक्स पर लगेगा भारी जुर्माना, नगर निगम ने 10 जोनों में तय किए विज्ञापन स्थल

रायपुर: राजधानी रायपुर को सुंदर, स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने की दिशा में नगर निगम रायपुर ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। शहर की दीवारों, बिजली के खंभों और सार्वजनिक स्थलों पर बेतरतीब ढंग से लगाए जाने वाले अवैध होर्डिंग, पोस्टर और फ्लेक्स पर अब नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है।

सभी 10 जोनों में तय किए गए विज्ञापन स्थल

नगर निगम ने शहर के सौंदर्यीकरण को बनाए रखने और विज्ञापनों को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से सभी 10 जोनों में निश्चित विज्ञापन स्थल (Designated Advertising Spots) तय कर दिए हैं। अब कोई भी व्यक्ति या एजेंसी केवल इन्हीं निर्धारित स्थानों पर ही अनुमति लेकर विज्ञापन सामग्री लगा सकेगी।

बिना अनुमति पोस्टर लगाने पर भारी जुर्माना व कानूनी कार्रवाई

निगम प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि:

  • अनधिकृत विज्ञापनों पर रोक: तय स्थानों के अलावा शहर में कहीं भी बिना पूर्व अनुमति के पोस्टर, बैनर या फ्लेक्स लगाने पर सख्त पाबंदी रहेगी।

  • कड़ी कार्रवाई: नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना वसूलने के साथ-साथ संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम रायपुर ने आम नागरिकों, व्यवसायियों और राजनीतिक संगठनों से अपील की है कि वे शहर की सुंदरता बनाए रखने में सहयोग करें और केवल स्वीकृत स्थलों पर ही विज्ञापन लगाएं।