POSH कमेटी को लेकर रायपुर हाईकोर्ट का अहम अपडेट
रायपुर।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम (POSH Act) के तहत गठित आंतरिक शिकायत समिति (POSH कमेटी) के कार्यात्मक होने की पुष्टि की है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा और शिकायतों के निपटारे के लिए POSH कमेटी का सक्रिय होना अनिवार्य है।
कोर्ट के अनुसार, POSH अधिनियम का उद्देश्य केवल औपचारिक समिति बनाना नहीं, बल्कि उसे प्रभावी ढंग से संचालित करना है, ताकि पीड़ितों को समयबद्ध और निष्पक्ष न्याय मिल सके। यह निर्णय कार्यस्थलों पर सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्पष्टता से सरकारी और निजी संस्थानों की जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों मजबूत होंगी।
