रायपुर, 10 फरवरी 2025 – छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार रायपुर जिले में नगरीय निकाय चुनाव 2025 के तहत महापौर और पार्षद पदों के लिए 11 फरवरी 2025 (मंगलवार) को मतदान होगा।
चुनाव आयोग ने मतदान के दिन श्रमिकों और कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने का आदेश जारी किया है। यह सुविधा कारखाना अधिनियम 1948 और छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1953 के तहत आने वाले सभी कारखानों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों को दी जाएगी।
खास प्रावधान:
✔ सातों दिन संचालित कारखानों में प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को 2-2 घंटे का अवकाश।
✔ निरंतर प्रक्रिया वाले कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान की सुविधा।
✔ दैनिक वेतनभोगी एवं आकस्मिक श्रमिकों को भी मतदान के लिए छुट्टी मिलेगी।
राज्य निर्वाचन आयोग का यह निर्णय सभी श्रमिकों को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।