गौरेला पेंड्रा मरवाही : प्रदेश में भाजपा की महतारी वंदन योजना में एक पुरुष ने ही आवेदन कर दिया है। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में कलम सिंह कंवर ने न केवल फॉर्म भरा, बल्कि उसे लेने के लिए कर्मचारियों को भी बाध्य कर दिया। कलम सिंह का कहना है कि, मेरे घर में कोई महिला नहीं है इसलिए मैंने फॉर्म भरा है। दरअसल, महतारी वंदन योजना के तहत 21 साल या इससे ऊपर की विवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्ता, विधवा महिलाओं को ही प्रतिवर्ष 12 हजार रुपए मिलेंगे।
जानकारी के मुताबिक, पेंड्रा में जब अधिकारी-कर्मचारी महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरवा रहे थे, उन्होंने एक पुरुष का भी आवेदन देखा। ये देखकर वो चौंक गए। फॉर्म पर तिलोरा गांव के रहने वाले कलम सिंह का नाम लिखा हुआ था। उसे काफी समझाया गया कि उसका ये फॉर्म नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये योजना सिर्फ 21 साल और उससे ऊपर की महिलाओं के लिए है। काफी समझाइश के बाद भी कलम सिंह आवेदन जमा करने पर अड़ गया। उसकी जिद के आगे स्थानीय कर्मचारियों को आवेदन लेना पड़ा।
हालांकि इसके बाद उसका आवेदन रद्द हो गया। इससे निराश कमल सिंह ने कहा कि, उसके घर में कोई महिला नहीं है और परिवार का मुखिया वही है। अगर महिला होती तो वह ही भरती लेकिन अब राशन कार्ड भी मेरे नाम पर है तो शासन को मेरी मांग पर विचार करना चाहिए।
योजना के तहत पात्र होने ये दस्तावेज जरूरी
सत्यापित पासपोर्ट साइज फोटो
निवास प्रमाण पत्र
राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज
स्वयं का और पति का आधार कार्ड
स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड
विवाह का प्रमाण पत्र
विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक देना होगा।
इन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का फायदा
महतारी वंदन योजना के तहत जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो, वो लोग पात्र नहीं होंगे। इसके साथ ही जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में कर्मचारी होगा वह भी अपात्र होंगे।
स्थायी, अस्थायी, संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी, कर्मचारी योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद, विधायक या परिवार का कोई भी सदस्य बोर्ड, निगम, मंडल के वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष-उपाध्यक्ष हो वो भी योजना का फायदा नहीं ले सकेंगे।