CGRERA का बड़ा फैसला: सिंघानिया बिल्डकॉन पर सख्त कार्रवाई, सोसायटी को सौंपने होंगे सिंकिंग फंड और कॉमन एरिया

रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (CGRERA) ने घर खरीदारों और आवासीय सोसायटियों के अधिकारों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। प्राधिकरण ने सिंघानिया बिल्डकॉन के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए प्रमोटर को परियोजना से जुड़े सिंकिंग फंड और कॉमन एरिया सोसायटी को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं।

CGRERA के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी आवासीय परियोजना में निवासियों से संबंधित निधियों और साझा सुविधाओं पर उनका वैधानिक अधिकार होता है। ऐसे में प्रमोटर को निर्धारित नियमों के तहत सिंकिंग फंड का पूरा विवरण और राशि सोसायटी को सौंपनी होगी। साथ ही परियोजना के कॉमन एरिया, सुविधाओं और उनके प्रबंधन का अधिकार भी सोसायटी को देना होगा।

प्राधिकरण ने माना कि परियोजना के संचालन और रखरखाव से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से यह निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि निवासियों को उनके अधिकार मिल सकें और सोसायटी स्वतंत्र रूप से परियोजना का संचालन कर सके।

इस फैसले को रियल एस्टेट सेक्टर में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल घर खरीदारों का भरोसा मजबूत होगा, बल्कि प्रमोटर्स को भी रेरा के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने का संदेश मिलेगा। CGRERA का यह आदेश भविष्य में ऐसी परियोजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण साबित हो सकता है, जहां सोसायटी को उसके अधिकारों और संसाधनों का हस्तांतरण लंबित है।