रायपुर : छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। अब मतगणना की तैयारी चल रही है। इस दौरान मतगणना स्थल पर कुछ सामग्रियों को ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। लोकसभा निर्वाचन 2024 में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मतगणना स्थल में प्रतिबंधित सामग्रियों को प्रशासन ने चिन्हांकित किया है।
मिली जानकारी अनुसार मतगणना हॉल के भीतर मतगणना के परिणाम का योग करने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता को एक-एक एनालॉग केल्कुलेटर प्रदाय किया जाएगा।
इसके अलावा मतगणना परिसर के बाहरी गेट पर खान-पान की व्यवस्था हेतु अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नियुक्त व्यवस्थापक के माध्यम से भोजन पैकेट उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे मतगणना हॉल के भीतर नियुक्त किसी एक मतगणना अभिकर्ता द्वारा प्राप्त कर अन्य मतगणना अभिकर्ताओं को प्रदाय किया जाएगा। मतगणना हॉल के भीतर ले जाये जाने वाली सामग्रियों एवं प्रतिबंधित सामग्रियों की सूची बनाई गई है।
जिसके अनुसार कोरा कागज, मतपत्र लेखा प्रारूप 17 सी भाग-1 की प्रति, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाय किये गये ई.व्ही.एम एवं व्हीव्हीपैट की सूची जो विधानसभा के विभिन्न मतदान केन्द्रों में प्रयोग में लायी गई है एवं प्लास्टिक पेन/पेंसिल लेजाने की अनुमति होगी। वहीं मोबाईल-फोन, आई पैड, लेपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरण, ज्वलनशील पदार्थ जैसे माचिस, लाईटर एवं सिगरेट, बीड़ी, पान, गुटखा पर प्रतिबंध रहेगा।