केरल हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका एक्टर सिद्दीकी को बड़ा झटका

केरल | यौन उत्पीड़न मामले में मलयालम फिल्म के जाने माने एक्टर सिद्दीकी (Siddique)को बड़ा झटका लगा है। केरल हाईकोर्ट (Kerala HC) ने बलात्कार मामले में सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
एक एक्ट्रेस की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सिद्दीकी के खिलाफ रेप का केस दर्ज है।
केरल हाईकोर्ट ने एक्टर सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी है। शिकायतकर्ता ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन उत्पीड़न की घटनाओं की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल को अपनी शिकायत दी थी। वहीं एक्टर सिद्दीकी ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया था।
इस मामले में न्यायमूर्ति सी. एस. डायस ने आवेदन खारिज कर दिया है। एक्टर सिद्दीकी की याचिका खारिज किए जाने का कारण बताने वाले आदेश की विस्तृत जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। जान लें कि सिद्दीकी के खिलाफ धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध का मामला दर्ज किया गया है। एक्टर ने अपनी याचिका में दावा किया कि शिकायतकर्ता एक्ट्रेस उनके खिलाफ ‘2019 से उत्पीड़न और झूठे आरोपों का लंबा अभियान’ चला रही है। अपनी अग्रिम जमानत याचिका में उन्होंने ये भी दावा किया कि एक्ट्रेस ने उनके खिलाफ निराधार और झूठे दावे किए हैं कि उन्होंने 2016 से लगातार पांच साल एक थियेटर में उनका यौन उत्पीड़न किया और ‘मौखिक यौन प्रस्ताव’ दिए।
केरल सरकार ने 2017 में एक एक्ट्रेस पर हमला मामले की जांच के लिए समिति का गठन किया था। हेमा समिति की रिपोर्ट में मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री में महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण के मामलों का खुलासा किया गया है। कई अभिनेताओं और निर्देशकों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और शोषण के आरोप सामने आने के बाद राज्य सरकार ने 25 अगस्त को इन मामलों की जांच के लिए सात सदस्यीय विशेष जांच दल के गठन की घोषणा की।

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