अवैध निर्माणों की समीक्षा करेंगे स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल…

रायपुर , 31 जनवरी 2023 : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अवैध निर्माण के नियमितिकरण के प्रकरणों के निराकरण में विलंब पर गहरी नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने कलेक्टरों को प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए यह नियम लाया गया है। राज्य सरकार ने लोगों को अवैध निर्माण के नियमितिकरण कराने का मौका दिया है, इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिलना चाहिए।
मुख्यमंत्री बघेल ने अवैध निर्माण के नियमितीकरण के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने और कैंंप लगाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि आवासीय एवं गैर आवासीय अनधिकृत निर्माण के नियमितिकरण के लिए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा प्रदेश में 14 जुलाई से छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण संशोधन अधिनियम 2022 व नियम 2022 प्रभावशील किया गया था।
जिसमें 14 जुलाई तक अस्तित्व में आए आवासीय व गैर आवासीय और भूमि उपयोग का परिवर्तन कर किए गए, अनधिकृत निर्माण का नियमितिकरण किया जाना है। 14 जुलाई 2023 तक एक वर्ष के लिए नियमितिकरण के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। इस अवधि में 30 दिन की वृद्धि करने का अधिकार जिला कलेक्टर को दिए गए है।
प्रकरण के निराकरण हेतु जिला नियमितिकरण प्राधिकारी का गठन किया गया है। जिसमें कलेक्टर रायपुर को अध्यक्ष एवं सदस्यों में जिला पुलिस अधीक्षक, संबंधित नगरीय निकाय, जिनके क्षेत्र का प्रकरण होगा या आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, संबंधित विकास प्राधिकरण, जिनके क्षेत्र का होगा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के प्रभारी अधिकारी को सदस्य सचिव नियुक्ति किया गया है।