छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: कवासी लखमा की न्यायिक हिरासत 4 मार्च तक बढ़ी, विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति पर फैसला कल

रायपुर: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की न्यायिक हिरासत को कोर्ट ने 4 मार्च तक बढ़ा दिया है। रायपुर स्थित ED की स्पेशल कोर्ट में मंगलवार को लखमा को पेश किया गया, जहां उनकी हिरासत की अवधि को 14 दिनों के लिए बढ़ाया गया।

सुनवाई के दौरान, लखमा ने जज से विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी, ताकि वे छत्तीसगढ़ की जनता के मुद्दों को विधानसभा में उठा सकें। इसके लिए उनके वकील फैजल रिजवी ने कोर्ट में आवेदन भी दिया।

ED के वकील सौरभ पांडे ने इस अर्जी पर आपत्ति जताई, यह कहते हुए कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल से लखमा को विधानसभा में शामिल होने के लिए कोई पत्र नहीं आया है। उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा में कोई वोटिंग या सवाल-जवाब की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इस पर विचार किया जा सकता है। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद, कोर्ट ने इस मामले पर फैसला 20 फरवरी को सुरक्षित रख लिया है।

कवासी लखमा को ED ने 15 जनवरी को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले ED ने उन्हें दो बार पूछताछ के लिए बुलाया था, और 7 दिन तक कस्टोडियल रिमांड में रखने के बाद, उन्हें 21 जनवरी से 4 फरवरी तक 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। पिछली सुनवाई के दौरान, जेल में पर्याप्त बल न होने के कारण लखमा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी, और कोर्ट ने उनकी रिमांड को 18 फरवरी तक बढ़ा दिया था।

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