बिजली बिल लेट पेमेंट पर बड़ी राहत: छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को अब नहीं चुकाना होगा पूरे महीने का ब्याज, आया यह नया नियम

रायपुर: छत्तीसगढ़ के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी एक बेहद अच्छी खबर सामने आई है। राज्य सरकार और विद्युत कंपनी ने बिजली बिल के भुगतान में देरी (Late Payment) होने पर लगने वाले सरचार्ज यानी ब्याज के नियमों में एक बड़ा और जनहितैषी बदलाव किया है। इस नए नियम के लागू होने से अब उपभोक्ताओं को लेट पेमेंट होने पर भारी-भरकम जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा।

अब जितने दिन की देरी, सिर्फ उतने दिन का ही लगेगा ब्याज

पुराने नियमों के मुताबिक, यदि कोई उपभोक्ता तय तारीख (Due Date) के बाद अपने बिजली बिल का भुगतान करता था, तो भले ही देरी सिर्फ 2 या 4 दिनों की हो, उससे पूरे महीने का भारी-भरकम ब्याज वसूल लिया जाता था।

लेकिन अब नए नियमों के मुताबिक इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। अब उपभोक्ता द्वारा बिल भुगतान में जितने दिनों की देरी की जाएगी, उनसे सिर्फ उतने ही दिनों का आनुपातिक ब्याज (Proportionate Interest) वसूला जाएगा।

छोटे उपभोक्ताओं और मध्यम वर्ग को मिलेगी बड़ी राहत

प्रशासन के इस फैसले से सबसे ज्यादा राहत उन नौकरीपेशा और मध्यमवर्गीय परिवारों को मिलेगी, जिन्हें कई बार सैलरी देर से मिलने या अन्य कारणों से बिल पटाने में कुछ दिनों की देरी हो जाती थी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी उपभोक्ता ने नियत तिथि से केवल 5 दिन बाद बिल का भुगतान किया है, तो उससे पूरे 30 दिनों के बजाय केवल उन 5 दिनों का ही ब्याज लिया जाएगा।

डिजिटल सिस्टम में हो रहा है बदलाव

विद्युत कंपनी के सूत्रों के मुताबिक, इस नए नियम को पूरी तरह प्रभावी बनाने के लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर और डिजिटल पेमेंट गेटवे में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। आगामी बिलिंग चक्र (Billing Cycle) से उपभोक्ताओं को उनके बिल में यह राहत दिखने लगेगी। उपभोक्ताओं ने शासन के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे एक बेहद व्यावहारिक कदम बताया है।