रायपुर 05 अप्रैल 2022: छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही मनमानी फीस पर कड़ाई से रोक लगाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए है। निर्देश में कहा गया है कि निजी विद्यालयों में अनियंत्रित तरीके से फीस न बढ़ाया जाए एवं पालकों को कठिनाई का सामना न करना पड़े।
प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. आलोक शुक्ला ने कलेक्टरों से कहा है कि वे अपने जिले के सभी निजी स्कूलों के फीस के संबंध में जानकारी प्राप्त करके अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करें, जिससे निजी विद्यालयों द्वारा अनियंत्रित तरीके से फीस न बढ़ाई जाए एवं पालकों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। कलेक्टरों को संदर्भित पत्रों के साथ अधिनियम तथा अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए अधिनियमों की छायाप्रति भी भेजी है। 2020 में बने छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम के तहत कोई भी स्कूल एक बार में अधिकतम 8 प्रतिशत से अधिक शुल्क नहीं बढ़ा सकते है। इससे अधिक फीस की वृद्धि करने के लिए विद्यालय फीस समिति को अपने प्रस्ताव जिला फीस समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।