भूपेश बघेल को बड़ी राहत: कथित सेक्स सीडी कांड में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर लगाई रोक

रायपुर (UPI24 News)। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल को न्यायपालिका से बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (High Court) ने कथित ‘सेक्स सीडी कांड’ मामले में निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) द्वारा भूपेश बघेल के खिलाफ जारी कार्रवाई प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक (Stay) लगा दी है।

हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद अब जब तक मामले में अगली सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक निचली अदालत में इस केस से जुड़ी आगे की प्रक्रिया स्थगित रहेगी।

हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती

भूपेश बघेल ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी किए गए संज्ञान और प्रक्रियात्मक आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनके पक्ष के वकीलों ने याचिका दायर कर अदालत में दलील दी थी कि यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित है और कानूनी प्रक्रियाओं का उचित पालन नहीं किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए तथ्यों व दलीलों को ध्यान में रखा और निचली अदालत की चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश जारी किया।

क्या है पूरा मामला?

वर्ष 2017 में सामने आए इस चर्चित सीडी कांड ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया था। इस मामले में सीबीआई (CBI) द्वारा जांच की गई थी और भूपेश बघेल सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। मामले की सुनवाई रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत (ट्रायल कोर्ट) में चल रही थी। हाईकोर्ट से मिली इस रोक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और उनके समर्थकों को बड़ी कानूनी राहत मिली है।