नगर पालिक निगम बीरगांव द्वारा कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई, 13 दुकानदारों पर जुर्माना*
रायपुर। नगर पालिक निगम बीरगांव द्वारा सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण एवं नियमों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु सख्त कार्रवाई की गई।
जिला कलेक्टर की टी.एल. बैठक एवं एन-कार्ड बैठक में प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में तथा निगम आयुक्त श्री युगल किशोर उर्वशा के आदेशानुसार निगम की टीम द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में सघन जांच अभियान चलाया गया।

इस अभियान के तहत वार्ड क्रमांक 39, 37, 31, 21, 32 एवं 25 में निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 13 दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 1300 रुपये का जुर्माना वसूला गया। साथ ही, स्कूल एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में संचालित दुकानों को तत्काल हटाने की सख्त चेतावनी दी गई।
इन उल्लंघनों पर हुई कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित उल्लंघनों पर विशेष ध्यान दिया गया—
* सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली वस्तुएं (माचिस, एशट्रे, लाइटर आदि) रखना
* सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान कराना/अनुमति देना
* नियमानुसार निर्धारित धूम्रपान कक्ष/क्षेत्र का निर्माण नहीं करना
* शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री
* “नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है” संबंधी सूचना प्रदर्शित नहीं करना
* शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बिक्री प्रतिबंध की सूचना प्रदर्शित नहीं करना
उपरोक्त उल्लंघनों के लिए संबंधित प्रतिवादियों पर प्रति प्रकरण 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इस कार्रवाई में नगर पालिक निगम बीरगांव के स्वास्थ्य अधिकारी श्री कमल नारायण जंघेल, स्वच्छता निरीक्षक श्री राजेश सिंह क्षत्रिय, सुपरवाइजर महेंद्र साहू, कुंदन निषाद एवं मुकेश पाल सहित निगम का अमला उपस्थित रहा।
निगम आयुक्त श्री युगल किशोर उर्वशा ने कहा कि कलेक्टर महोदय के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने सभी दुकानदारों एवं नागरिकों से अपील की है कि कोटपा अधिनियम के नियमों का पालन करें, अन्यथा भविष्य में और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
