प्रदेश में रसोई गैस को लेकर नया नियम लागू , एक साल मिलेंगे सिर्फ इतने सिलेंडर…

रायपुर, 18 अक्टूबर 2022 : केंद्र सरकार ने प्रदेश में अब रसोई गैस सिलेंडर को लेकर नियम में बदलाव किया गया है। बदले गए नियम में यह कहा गया है कि लोग 1 साल में केवल 15 से ज्यादा गैस सिलेंडर नहीं ले सकेंगे।
अब तक जितना चाहो, उतने सिलेंडर मिल जाते थे, लेकिन अब साफ्टवेयर में जो बदलाव किए गए हैं। उसमें एजेंसी से 16वें सिलेंडर की बुकिंग ही नहीं होगी। यह रायपुर समेत प्रदेश के हर जिले में लागू कर दी गई है। 15 सिलेंडरों की गिनती 1 अप्रैल 2022 से की जाएगी, यानी गिनती चालू हो गई है।
इस हिसाब से छत्तीसगढ़ की सभी गैस एजेंसियों के कंप्यूटरों पर सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। घरेलू गैस सिलेंडर का कोटा पहली बार तय किया गया है। अभी तक घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के लिए कोई कोटा तय नहीं था।
लोग अपनी जरूरत के अनुसार ज्यादा या कम सिलेंडर ले सकते थे। कोटा तय होने के बाद माना जा रहा है कि संयुक्त परिवार, संपन्न परिवार, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को इस फैसले से परेशानी होगी।

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