पेपर लीक विरोधी कानून संसद से पारित: लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास, धांधली करने वालों को मिलेगी कड़ी सजा
नई दिल्ली:
देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए संसद ने एक बड़ा कदम उठाया है। ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026’ लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी सर्वसम्मति से पारित हो गया है। इसके साथ ही इस महत्वपूर्ण विधेयक को संसद की अंतिम मंजूरी मिल गई है।
कड़े जुर्माने और जेल की सजा का प्रावधान इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं में पारदर्शिता लाना और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले माफियाओं पर शिकंजा कसना है। कानून के तहत पेपर लीक करने, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल कराने वाले गिरोहों और संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें भारी जुर्माने के साथ-साथ गैर-जमानती धाराओं के तहत कड़ी जेल की सजा का प्रावधान किया गया है।
संसद से इस विधेयक के पास होने के बाद अब देश भर के लाखों परीक्षार्थियों और युवाओं को निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली की उम्मीद जगी है।
