निजी स्कूल संचालकों ने महापौर मीनल चौबे से की मुलाकात
अधिनियम अनुसार ही करारोपण और सम्मानजनक व्यवहार के निर्देश
रायपुर।
रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत संचालित निजी स्कूलों के संचालकों ने आज नगर निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे से भेंट कर संपत्तिकर में छूट प्रदान करने का अनुरोध किया।
बैठक के दौरान अधिकारियों ने महापौर को अवगत कराया कि अधिनियम अंतर्गत नियम 12-ए में पंजीकृत निजी स्कूलों को संपत्तिकर में नियमानुसार छूट का प्रावधान है, जबकि अन्य करों में छूट का प्रावधान नहीं है।
महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने उपायुक्त श्रीमती जागृति साहू, आईटी विशेषज्ञ श्री रंजीत रंजन तथा सभी जोनों के सहायक राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत निजी स्कूल संचालकों से संपर्क कर सम्मानपूर्वक स्वविवरणी प्रपत्र भरवाए जाएं और उसी के आधार पर देय संपत्तिकर एवं अन्य करों की नियमानुसार वसूली सुनिश्चित की जाए। स्वविवरणी तीन दिवस के भीतर भरवाकर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।
महापौर ने स्पष्ट रूप से कहा कि कर वसूली के दौरान किसी भी प्रकार की नियम-विपरीत कार्रवाई कदापि स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि किसी अधिकारी द्वारा अधिनियम के विरुद्ध कार्य किया जाता है तो उसके विरुद्ध जवाबदेही तय कर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि कर वसूली की पूरी प्रक्रिया अधिनियम और नियमों के अनुरूप हो तथा आमजन एवं बकायादारों के साथ सदैव सम्मानजनक और शिष्ट व्यवहार किया जाए। कर वसूली के नाम पर किसी भी प्रकार का सख्त या अभद्र व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा। निगम हित में पारदर्शी, नियमानुकूल एवं संयमित कार्यवाही सुनिश्चित करना सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की प्राथमिकता होनी चाहिए।
