FSSAI ने ‘ORS’ शब्द के इस्तेमाल पर लगाई रोक : खाद्य उत्पादों के नाम और विज्ञापनों में अब नहीं होगा प्रयोग
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एक अहम निर्णय लेते हुए खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को ‘ORS’ शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब किसी भी खाद्य या पेय उत्पाद के नाम, लेबल, या विज्ञापन में ‘ORS’ शब्द का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
FSSAI ने अपने आदेश में कहा है कि ‘ORS’ (Oral Rehydration Salts) एक फार्मास्युटिकल शब्द है, जिसका प्रयोग केवल चिकित्सीय उत्पादों के लिए किया जा सकता है। इसे गैर-औषधीय खाद्य उत्पादों में इस्तेमाल करने से उपभोक्ताओं में भ्रम फैल सकता है कि वे कोई चिकित्सीय या स्वास्थ्य संबंधी दवा उत्पाद खरीद रहे हैं।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि जो कंपनियां इस दिशा-निर्देश का उल्लंघन करेंगी, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उत्पाद की बिक्री रोकना और लाइसेंस निलंबन जैसी कार्रवाई शामिल हो सकती है।
FSSAI के अनुसार, कई ब्रांड अपने पेय पदार्थों, ग्लूकोज ड्रिंक या इलेक्ट्रोलाइटिक एनर्जी ड्रिंक में ‘ORS’ शब्द का प्रचार कर रहे थे, जबकि वे वास्तविक रूप से मेडिकल ग्रेड ORS नहीं थे। यह उपभोक्ता हित में भ्रामक और असुरक्षित माना गया।
प्राधिकरण ने सभी राज्यों के खाद्य आयुक्तों को भी निर्देश दिए हैं कि वे स्थानीय बाजारों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी बढ़ाएं और इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
FSSAI का यह कदम उपभोक्ताओं की स्वास्थ्य सुरक्षा और सही जानकारी तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा निर्णय माना जा रहा है।
