आदर्श आचार संहिता के चलते शस्त्र लाइसेंस निलंबित, 7 दिन के अंदर थाने में जमा कराना होगा शस्त्र…

रायपुर , 10 अक्टूबर 2023 : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सर्वेश्वर भुरे द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न कराये जाने, आम शांति व्यवस्था कायम रखे जाने एवं लोक शांति की सुरक्षा की दृष्टिकोण से जिले में शस्त्रों के सभी अनुज्ञप्ति धारियों के अनुज्ञप्ति निर्वाचन कार्य समाप्ति तक के लिए आयुध अधिनियम 1959 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत निलंबित कर दिया गया है। यह आदेश जिलें में निवासरत् सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आए लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे।

इस संबंध में आदेश जारी भी किया गया है। इसके अनुसार रायपुर जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेंसियों अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 07 दिवस के भीतर जमा कराएं, इसके अतिरिक्त लायसेंसी अपने शस्त्र रायपुर नगर के शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपोजिट करने अनुज्ञप्ति है, वहां भी जमा कर सकते हैं। जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस़्त्र जमा करते हैं, उसकी सूचना भी संबंधित थाने में प्रदान करेंगे। संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

जिले में शस्त्र लायसेंस की परीक्षण हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार प्राप्त आवेदनों का परीक्षण उपरांत संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के सुरक्षा गार्ड, बैक सुरक्षा एवं एटीएम कार्य में संलग्न सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय रायफल संघ तथा जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। बैंक, एटीएम एवं संस्थान की सुरक्षा हेतु शस्त्र जमा करने से छुट प्रदान की गई है।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed