कालीचरण महराज को हाईकोर्ट से मिली जमानत, पढ़े पूरी खबर…

बिलासपुर 02 अप्रैल 2022: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हिंदू धर्मगुरु कालीचरण महाराज को राज्य की राजधानी रायपुर में एक कार्यक्रम में महात्मा गांधी के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किए जाने के तीन महीने बाद जमानत दे दी।

कालीचरण महाराज की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुड़ी ने तर्क किया। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की कोर्ट में तर्क में वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुड़ी ने कहा जो बातें कहीं गई वह तथ्य है, उसे कहना अपराध कैसे हो सकता है.. राजद्रोह की धारा आकर्षित नहीं होती क्योंकि सरकार या व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं कहा है… 90 दिन की मियाद हो चुकी है.. अंतिम कार्यवाही 27 फ़रवरी को की गई है इसका मतलब है कि केवल जेल में रोके रखना ही इरादा है जो कि सही नहीं है” जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की अदालत में तर्क के बाद फ़ैसला सुरक्षित कर लिया गया। देर शाम फ़ैसला सार्वजनिक करते हुए उन्हें ज़मानत दे दी गई। आदेश में पचास पचास हज़ार की ज़मानत और एक लाख का मुचलके पर उन्हें छोड़े जाने का आदेश दिया गया है।

You may have missed